UAPA क्या है: T20 World Cup में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जम्मू के श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) और शेर-ए-कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) के विद्यार्थिओं ने पकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था और जीत के बाद पकिस्तान का राष्ट्रगान भी गाया गया था। अब सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन स्टूडेंट्स पर UAPA के तहत केस दर्ज करना का फैसला लिया है जिन्होंने पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाया था। आपको बता दें की UAPA बहुत ही कड़े प्रावधानों वाला कानून है।
UAPA क्या है?
UAPA का पूरा नाम अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट (Unlawful Activities Prevention Act) है। इसे हिंदी में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कहा जाता है। यह क़ानून 1967 में बना था। बाद में 2019 में इस कानून में बदलाव कर कई और सख्त प्रावधान जोड़े गए। UAPA के तहत दर्ज केस में अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है। इस कानून का मुख्य मकसद आतंकी गतिविधियों को रोकना है। UAPA के तहत जांच के आधार पर व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि पहली नजर में यह केस बनता है तो आरोपी को नियमित जमानत भी नहीं मिलती है। अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट (UAPA ) के तहत 30 दिनों तक के लिए पुलिस हिरासत मिल सकती है।
नहीं मिलेगी जमानत!
Unlawful Activities Prevention Act यानि UAPA क्या है? और कितना खतरनाक है? इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तहत दाखिल चार्जशीट से पहले अधिकतम न्यायिक हिरासत की अवधि 180 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। इस कानून के तहत आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। UAPA के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
नहीं मिलेगी देश में नौकरी!
UAPA के तहत दोषी पाए जाने पर सरकारी तो दूर प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिल पाएगी। इस क़ानून के तहत पुलिस रिकॉर्ड में देशविरोधी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) के तौर पर केस दर्ज करने का मतलब है कि उन्हें देश में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी। OGW के तहत केस दर्ज होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे डॉक्युमेंट्स के लिए उन्हें पुलिस क्लियरेंस नहीं मिलेगी।
नहीं मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम के लाभ!
अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट के तहत दोषिओं के खिलाफ केस पुलिस रिकॉर्ड में भारत-विरोधी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW) के तौर पर दर्ज किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ऐसे लोगों को भविष्य में गवर्नमेंट-फंडेड किसी भी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। भारत सरकार का संदेश साफ है कि देश में रहकर, देश का खाकर पाकिस्तान परस्ती करने वालों के साथ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्हें अब पता चलेगा कि UAPA क्या है? और इसके परिणाम क्या होंगे।
देशविरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी!
अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट (Unlawful Activities Prevention Act) भारत के संबिधान के खिलाफ जाने वालों पर लगाया जाता है। सरकार इस कानून के तहत कार्यवाही तभी करती है जब कोई देशविरोधी गतिविधिओ में शामिल होता है। आपको बता दें की श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) और शेर-ए-कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) के कुछ स्टूडेंट्स पर बहुत ही कड़े प्रावधानों वाले कानून UAPA के तहत केस दर्ज किया गया है।
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जीत के बाद इन दो शिक्षण संस्थानों में जश्न मनाया गया था और पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाया था। भारतीय कानून के अनुसार किसी खिलाड़ी के शानदार खेल को चीयर करने में कुछ गलत नहीं है लेकिन एक भारतीय संस्थान में पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाना एक देश-विरोधी कृत्य है।
FAQ
Q: UAPA का फुल फॉर्म क्या है?
Ans: UAPA का फुल फॉर्म “Unlawful Activities Prevention Act” है।
Q: OGW का फुल फॉर्म क्या है?
Ans: OGW का फुल फॉर्म “Overground Workers” है।