Corona curfew in UP: देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ाते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू (night Corona curfew in UP) लगाने का फैसला किया है। आइये जानते है क़ि रात में लगने वाले इस (night Corona curfew timing) कोरोना कर्फ्यू की टाइमिंग और इसकी गाइडलाइन (Night Curfew Guidelines in UP) क्या है?
Corona curfew in UP:
ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच योगी सरकार के एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू (night Corona curfew in UP) लगाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक ओमीक्रोन के 2 मामले सामने आए हैं वहीं पूरे देश में अब तक ओमीक्रोन के कुल 358 मामले सामने आ चुके हैं।
कोरोना कर्फ्यू की टाइमिंग
जबसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 दिसंबर से से कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है तबसे सभी प्रदेशवासिओ के मन में एक ही प्रश्न है कि की इस कोरोना कर्फ्यू की टाइमिंग क्या है? तो आइये जानते है night Corona curfew timing के बारे में पूरी जानकारी।
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया की यह नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा। इन नाइट कर्फ्यू के दौरान कोरोना गाइडलाइन्स का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना गाइडलाइन्स का पूरी तरह से पालन नहीं करने वाले के खिलाफ प्रशासन की तरफ से सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। तो आइये जानते है आखिर क्या है ऐसे में जान लेते हैं कि कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइन (Night Curfew Guidelines in UP) क्या है?
कोरोना कर्फ्यू की पूरी गाइडलाइन
- रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर रहेगी रोक।
- नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी न्यू ईयर पार्टी या जश्न की इजाजत नहीं होगी।
- कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक।
- शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति होगी।
- सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगी छूट।
- देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाएगी।
- बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।
- एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/बस अड्डे से आने वाले लोगों को वैध टिकट के साथ होगी छूट।
- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने का साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन।
- तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों फिर से एक्टिव होंगी।
UP के लखनऊ और नोएडा में धारा-144 लागू
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। योगी सरकार ने 25 दिसंबर सेनाइट कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में योगी सरकार ने 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वलों पर प्रशासन शख्ती से निपटेगा।
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प्रिय प्रदेशवासियों,
देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत कल से प्रतिदिन, रात्रि 11 बजे से प्रातः 05 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
हम आपकी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।
कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। मास्क जरूर लगाएं।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 24, 2021