complete lockdown in Assam: कोरोना के बढ़ाते मामलों को देखते हुए असम की सरकार ने राज्य के 7 जिलों में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दे की बीते कुछ दिनों में इन जिलों में कोरोना से सक्रमित मरीजों की संख्या में काफी उछाल देखने को मिला जिसकी वजह से असम सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। तो आइये जानते है की किन जिलों में लगा है ये कम्पलीट लॉकडाउन।
असम लॉकडाउन की पूरी डिटेल
complete lockdown in 7 districts of Assam
असम के जिन जिलों में राज्य सरकार ने सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया है उसके नाम निचे दिए गए है। इन जिलों में चौबीसों घंटे कर्फ्यू रहेगा।
1- गोलपारा (Goalpara)
2- गोलाघाट (Golaghat)
3- जोरहाट (Jorhat)
4- सोनितपुर (Sonitpur)
5- बिश्वनाथ (Biswanath)
6- लखीमपुर (Lakhimpur)
7- मोरीगांव (Morigaon)
असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसारइन सात जिलों के अलावां दो अन्य जिले शिवसागर और डिब्रूगढ़ पर कड़ी नजर रहेगी क्योकि यहाँ भी कोरोना के केस में बृद्धि देखि गई है।
16 अन्य जिलों ने भी आंशिक कर्फ्यू
मध्यम सकारात्मकता दर दिखाने वाले इन जिलों में दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जिलों के नाम निचे दिए गए है।
♦ शिवसागर (Sivasagar)
♦ डिब्रूगढ़ (Dibrugarh)
♦ कोकराझार (Kokrajhar)
♦ बारपेटा (barpeta)
♦ नलबाड़ी (Nalbari)
♦ बक्सा (बक्सा)
♦ बजली (Bajli)
♦ कामरूप (Kamrup)
♦ दरंग (Darang)
♦ नगांव(Nagaon)
♦ होजई (hojai)
♦ तिनसुकिया (Tinsukia)
♦ धेमाजी (Dhemaji)
♦ कछार (Cachar)
♦ करीमगंज (Karimganj)
♦ कार्बी आंगलोंग (karbi anglong)
सुधार दिखा रहे जिलों में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू
जिन जिलों में कोरोना के मामले में कमी आई है या स्थिति में सुधार हो रहा है उन जिलों में कर्फ्यू शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे रहेगा। जिलों के नाम निचे दिए गए है
♦ धुबरी (Dhubri)
♦ कामरूप (एम) (Kamrup)
♦ दक्षिण सालमारा (South Salmara)
♦ माजुली (Majuli)
♦ बोंगाईगांव (Bongaigaon)
♦ चिरांग (Chirang)
♦ उदलगुरी (Udalguri)
♦ पश्चिम कार्बी आंगलोंग (West Karbi Anglong)
♦ दीमा हसाओ (Dima laugh)
♦ चराईदेव (Charaidev)
♦ हैलाकांडी (Hailakandi)
क्या है असम लॉकडाउन नए नियम?
here is full detail of complete lockdown in Assam.
♦ सभी कंटेनमेंट जिलों में सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सिर्फ माल की आवाजाही जारी रहेगी।
♦ सभी अंतर-जिला यात्री परिवहन सेवाएं और दूसरे जिलों से आने और जाने वाले लोगों की आवाजाही निलंबित रहेगी।
♦ सभी कंटेनमेंट जिलों में रैली और सभाये पूरी तरह प्रतिबंधित है तथा अन्य जिलों में विवाह या अंतिम संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है।
♦ सबसे महत्वपूर्ण की सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।